समय-समय पर बढ़ती है सैलरी तो माना जाएगा परमानेंट कर्मचारी, MP HC ने किस मामले में दिया यह आदेश

समय-समय पर बढ़ती है सैलरी तो माना जाएगा परमानेंट कर्मचारी, MP HC ने किस मामले में दिया यह आदेश



मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा है कि अगर किसी कर्मचारी की समय-समय पर सैलरी बढ़ती है या उसकी सैलरी में सालाना वृद्धि होती है तो उसे स्थायी कर्मचारी माना जाएगा।