बलौदाबाजार हिंसा में गिरफ्तार कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को कोर्ट से भी झटका, जमानत नहीं

बलौदाबाजार हिंसा में गिरफ्तार कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव को कोर्ट से भी झटका, जमानत नहीं


छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार कलेक्टोरेट में हुए हिंसक प्रदर्शन मामले में गिरफ्तार भिलाईनगर विधायक देवेंद्र यादव की न्यायिक रिमांड को कोर्ट ने 7 दिनों के लिए बढ़ा दिया है। मंगलवार को जिला सत्र न्यायालय बलौदाबाजार में न्यायाधीश अजय खाखा की अदालत में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई हुई। कोर्ट ने कांग्रेस विधायक देवेंद्र की जमानत याचिका खारिज करते हुए न्यायिक रिमांड अवधि को आगे बढ़ा दिया है। फिलहाल MLA देवेंद्र यादव अभी जेल में ही रहेंगे।

मंगलवार को पूर्व CM भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, पूर्व डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव सहित 15 कांग्रेसी नेता विधायक देवेंद्र यादव से मिलने रायपुर सेंट्रल जेल गए थे। उधर बलौदाबाजार जिला सत्र न्यायालय ने विधायक देवेंद्र यादव की न्यायिक रिमांड को 7 दिनों के लिए बढ़ा दिया। अब वे 27 अगस्त तक न्यायिक हिरासत में जेल में बंद रहेंगे। बता दें कि बलौदाबाजार में हिंसक प्रदर्शन मामले में विधायक देवेंद्र यादव को पुलिस 4 दिन पहले गिरफ्तार किया है।

24 को प्रदेशभर में कांग्रेस का प्रदर्शन

बलौदाबाजार हिंसा मामले में विधायक देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के खिलाफ छत्तीसगढ़ कांग्रेस सड़क से लेकर सदन तक की लड़ाई लड़ने की तैयारी में है। छत्तीसगढ़ के सभी जिला मुख्यालयों में 24 अगस्त को धरना-प्रदर्शन किया जाएगा। विधायक की गिरफ्तारी को लेकर कांग्रेस विधायक दल की बड़ी बैठक रायपुर के राजीव भवन में हुई, जिसमें प्रदर्शन की रणनीति पर मंत्रणा की गई। नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत ने बताया कि इस मामले को लेकर 23 अगस्त को सभी विधायक राज्यपाल से मुलाकात करने जाएंगे। वहीं सभी जिला मुख्यालय में संबंधित क्षेत्र के विधायक पीसी करेंगे।

MLA को धोखे से गिरफ्तार कियाः भूपेश

राजीव भवन में विधायक दल की बैठक के बाद कांग्रेसी नेता गिरफ्तार भिलाईनगर विधायक देवेंद्र यादव से मिलने जेल पहुंचे। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने प्रदेश सरकार पर देवेंद्र यादव को धोखे से गिरफ्तार करने का आरोप लगाया है। बघेल ने कहा कि देवेंद्र ने बताया है कि उसे FIR की कॉपी नहीं दी है। किस अपराध पर गिरफ्तार किया यह भी नहीं बताया। बघेल ने कहा कि देवेंद्र यादव को जितनी भी नोटिस मिली वह धारा 160 के तहत थी, जो गवाही के लिए होती है। बता दें कि देवेंद्र यादव की गिरफ्तारी के बाद से भूपेश बघेल लगातार प्रदेश के विष्णुदेव साय सरकार पर हमला बोल रहे हैं।