रतलाम में रिश्वत लेने पर दुग्ध प्रबंधक व एसपीओ को चार-चार वर्ष की सजा

रतलाम में रिश्वत लेने पर दुग्ध प्रबंधक व एसपीओ को चार-चार वर्ष की सजा


रतलाम में न्यायालय ने डीजल बिल के भुगतान के लिए रिश्वत लेने के मामले में दो लोगों, प्रबंधक गणपतलाल बिरम और सेल्स प्रमोशन संगठक सौरभ जैन, को चार-चार वर्ष की सजा सुनाई। दोनों पर दो-दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। मामले की पुष्टि लोकायुक्त द्वारा की गई थी।

रतलाम में न्यायालय ने डीजल बिल के भुगतान के लिए रिश्वत लेने के मामले में दो लोगों, प्रबंधक गणपतलाल बिरम और सेल्स प्रमोशन संगठक सौरभ जैन, को चार-चार वर्ष की सजा सुनाई। दोनों पर दो-दो हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया। मामले की पुष्टि लोकायुक्त द्वारा की गई थी।

जिला अभियोजन अधिकारी गोविंद प्रसाद घाटिया ने बताया कि 3 मई 2019 को आवेदक रमीत जैन ने लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन पहुंचकर लिखित शिकायत की थी कि वह जैन एजेंसी के नाम से सांची दुध वितरक सहपरिवहनकर्ता का काम करता है। संयत्र पदस्थ प्रबंधक गणपतलाल बिरम ने बिल भुगतान कराने के एवज में दस हजार रुपये की रिश्वत की मांग की थी।

इसके बाद रमीत जैन ने प्रबंधक गणपतलाल बिरम के पास जाकर रिश्वत संबंधी बातचीत टेप की थी। बातचीत के दौरान गणपतलाल बिरम ने कहा था कि दस हजार रुपये चार-पांच दिन में दे तो तो रमीत ने कहा था कि उनके पास अभी रुपये नहीं है, व्यवस्था करके दस दिन बाद दे देंगे।

लोकायुक्त ने रिश्वत लेते प्रबंधक को रंगेहाथ पकड़ने की योजना बनाई कार्यालय में जाकर गणपतलाल बिरम व सौरभ जैन को गिरफ्तार कर लिया था। पूछताछ में सौरभ जैन ने बताया था कि उसने रिश्वत के दस हजार रुपये लेकर स्टोर रूम में रखे फ्रिज के अंदर रख दिए है। इसके बाद फ्रिज से रुपये जब्त किए गए थे। प्रकरण में शासन की तरफ से पैरवी विशेष लोक अभियोजक कृष्णकांत चौहान ने की।

अभियुक्तों को जेल भेजा

विशेष लोक अभियोजक कृष्णकांत चौहान ने बताया कि न्यायालय ने अभियुक्त गणपतलाल बिरम व सह अभियुक्त सौरभ जैन को भादंवि की धारा 120 बी में दो-दो वर्ष के सश्रम कारावास की सजा व दो-दो हजार रुपये का जुर्माना से भी दंडित किया। दोनों सजा साथ चलेगी ।सजा सुनाने के बाद कागजी कार्रवाई कर दोनों को जेल भेज दिया गया।