मध्य प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के बीच मतदाता सूची को अपडेट करने का काम भी जारी है। नए मतदाताओं को जोड़ने और जरूरत के अनुसार नाम हटाए जाने की प्रक्रिया हो गई है। अब दावे-आपत्तियां आमंत्रित की गई हैं।
मध्य प्रदेश के 228 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाताओं की संख्या 5, 61,38,277 (पांच करोड़ 61 लाख 38 हजार 277) है। 29 अक्टूबर को मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन के साथ ही दावे-आपत्ति लेने का काम प्रारंभ हो गया, जो 28 नवंबर तक चलेगा।
बुधनी और विजयपुर विधानसभा क्षेत्र के उपचुनाव के कारण यहां मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम अभी नहीं होगा। फरवरी से अक्टूबर तक मतदाता सूची से साढ़े छह लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं तो 7.47 लाख पात्र मतदाताओं के नाम जोड़े गए हैं। यह जानकारी मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी सुखबीर सिंह ने बुधवार को दी।
मध्य प्रदेश में 1202 थर्ड जेंडर मतदाता
- मीडिया से चर्चा में उन्होंने बताया कि 228 विधानसभा क्षेत्रों में मतदाता सूची के प्रारूप का प्रकाशन किया गया है। इसमें पुरुष 2,87,82,296, महिला 2,72,80,147 और थर्ड जेंडर मतदाता 1,202 हैं।
- सेवा मतदाता 74,632 हैं, जिसमें 72.198 पुरुष एवं 2,434 महिला मतदाता हैं। इनमें कुल 5,78, 848 दिव्यांग मतदाता है तथा 136 अप्रवासी भारतीय है। इस प्रकार समस्त मतदाताओं की संख्या 5,61,38,277 है।
- मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, हटाने और संशोधन के लिए विशेष अभियान 9, 10, 16 और 17 नवंबर को होगा। दावे आपत्तियों का निराकरण 24 दिसंबर तक किया जाकर मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन छह जनवरी को किया जाएगा।
छह जनवरी को होगा मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन
मतदाता सूची में नाम जुड़वाने, वोटर आइडी कार्ड में संशोधन कराने और मृत मतदाताओं के नाम हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। यह प्रक्रिया 28 नवंबर तक चलेगी। आगामी 9, 10 व 16, 17 नवंबर को पूरे प्रदेश में विशेष कैम्प लगाकर अभियान चलाया जाएगा। प्रदेश के सभी मतदान केंद्रों पर कार्यालयीन समय में बीएलओ उपस्थित रहेंगे। प्राप्त सभी दावे आपत्तियों का 24 नवंबर तक निराकरण किया जाएगा।
युवा वोटर्स को घर पर मिलेगा वोटर आईडी
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि जो युवा 1 जनवरी को 18 साल की आयु पूरी कर रहे हैं, वे मतदाता सूची में अपना नाम जुड़वाने के लिए अग्रिम रूप से आवेदन कर सकते हैं। नए मतदाताओं का वोटर आईडी कार्ड स्पीड पोस्ट के जरिए आसानी से उनके घर तक पहुंच जाएगा।
भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची में नाम जुड़वाने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों प्रकार की निशुल्क सुविधाएं प्रदान की गई हैं। ऑनलाइन आवेदन वोटर हेल्पलाइन एप के माध्यम से किया जा सकता है।