मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना (Mukhyamantri Teerth Darshan Yojana) का लाभ पाने के लिए अब 22 नवंबर तक आवेदन कर सकते हैं। प्रदेश के वरिष्ठ नागरिकों को राज्य के बाहर निर्धारित तीर्थस्थल की निःशुल्क यात्रा कराई जाती है।
परिवार की वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपये से कम हो
जो वरिष्ठजन 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के हैं और परिवार की वार्षिक आय 1 लाख 80 हजार रुपये से कम है, उन्हें योजना का लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन योजना के महत्वपूर्ण दिशा निर्देश
- आवेदक को आवेदन पत्र को हिंदी में ही भरा जाना है।
- आवेदन में एक रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो लगानी है।
- आपात स्थिति के लिए मोबाइल नंबर अंकित करना होगा।
- आवेदन करते समय निवास का पता देना अनिवार्य है।
- यात्रा के दौरान वरिष्ठजन को अच्छा आचरण रखना होगा।
यात्रा का सारा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी
इस योजना के तहत 60 वर्ष से अधिक आयु के सदस्यों को अयोध्या, वाराणसी और अन्य पवित्र स्थानों की तीर्थयात्रा के लिए ले जाया जाएगा। उनकी यात्रा का सारा खर्च राज्य सरकार वहन करेगी।
तीर्थ दर्शन के तहत यात्रा व डयूटी है …
- मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन के तहत यात्रा 29 नवम्बर 2024 को प्रारंभ होगी।
- इच्छुक वरिष्ठ नागरिकों से शहरी आवेदन नगरीय निकायों में जमा होंगे
- ग्रामीण क्षेत्रों के आवेदन जनपद पंचायत कार्यालय में लिए जा सकेंगे।
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन के लिए लगाई गई डयूटी
मुख्यमंत्री तीर्थ दर्शन के लिए नगर पालिका परिषद मैहर के बालेन्द्र पाण्डेय, जनपद पंचायत के रामलाल रावत, नगर परिषद अमरपाटन के रामबाबू चौरसिया, जनपद पंचायत के मथुरा पटेल, नगर परिषद रामनगर के रामचन्द्र जायसवाल एवं जनपद पंचायत रामनगर के दिलीप सोनी की डयूटी लगाई गई है।
योजना की मुख्य विशेषताएं : सरकार द्वारा पूर्ण वित्त पोषित यात्रा का अवसर जिसमें सभी आवश्यक खर्चे शामिल हैं।
पात्रता: मध्य प्रदेश के 60 वर्ष या उससे अधिक आयु के नागरिक इस योजना के लिए आवेदन कर सकते हैं।
यात्रा सुविधाएं: सरकार परिवहन, भोजन, आवास और यहां तक कि गाइड सेवाओं जैसी सभी आवश्यक सुविधाओं की व्यवस्था करती है।
आवेदन प्रक्रिया: इच्छुक नागरिकों को योजना के लिए औपचारिक आवेदन करना होगा। विस्तृत प्रक्रिया के लिए सरकारी वेबसाइट या नजदीकी कार्यालय से संपर्क करें।
लाभ: यह योजना न केवल आध्यात्मिक संतुष्टि प्रदान करती है, बल्कि वरिष्ठ नागरिकों को नए अनुभव और सामाजिक संपर्क का अवसर भी देती है।
तीर्थ स्थल का चयन: लाभार्थी देश में उपलब्ध किसी भी एक तीर्थ स्थल की यात्रा कर सकते हैं।
सहायक की अनुमति: 65 वर्ष से अधिक आयु के या 65% से ज्यादा विकलांग व्यक्ति अपने साथ एक सहायक ले जा सकते हैं।
यात्रा के नियम: यात्रा के दौरान ज्वलनशील पदार्थ, मादक द्रव्य या बहुमूल्य आभूषण ले जाने पर प्रतिबंध है।
योजना का संचालन: इस योजना का संचालन धार्मिक न्यास एवं धर्मस्व विभाग द्वारा इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कारपोरेशन के माध्यम से किया जाएगा।