मध्य प्रदेश के जबलपुर समेत कई जिलों में पटाखा फैक्ट्ररियों में लगातार हो रहे हादसों से तथ्य सामने आ रहा है कि अवैध उत्पादन, संग्रहण व विक्रय का कार्य बदस्तूर जारी है। इस तरह एनजीटी द्वारा 12 जुलाई, 2024 को पारित आदेश का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। आगामी दशहरा व दीपावली में करोड़ों के पटाखे फोड़े जाएंगे।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, एनजीटी के निर्देश का खुला उल्लंघन करते हुए फर्जी ग्रीन पटाखे बेचे जा रहे हैं। इसे लेकर नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने जबलपुर, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर व भोपाल के कलेक्टरों को लीगल नोटिस भेजे हैं। साथ ही चेतावनी दी है कि यदि अविलंब ठोस कार्रवाई सुनिश्चित नहीं की गई तो सुप्रीम कोर्ट व एनजीटी के आदेश की अवमानना को लेकर याचिका दायर करेंगे।
जबलपुर में ढ़ाई लाख के अवैध पटाखों की जब्ती हुई थी
नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच, जबलपुर के अध्यक्ष डा.पीजी नाजपांडे ने बताया कि 28 सितम्बर को जबलपुर में ढ़ाई लाख के अवैध पटाखों की जब्ती हुई थी। प्रदेश के कई जिलों में पटाखा फैक्ट्ररियों में लगातार हो रहे हादसों से तथ्य सामने आ रहा है कि अवैध उत्पादन, संग्रहण व विक्रय का कार्य बदस्तूर जारी है। इस तरह एनजीटी द्वारा 12 जुलाई, 2024 को पारित आदेश का खुलेआम उल्लंघन हो रहा है।
दुर्घटनाओं व वायु गुणवत्ता पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव
आगामी दशहरा व दीपावली में करोड़ों के पटाखे फोड़े जाएंगे। लिहाजा, संभावित दुर्घटनाओं व वायु गुणवत्ता पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभाव को लेकर अभी से सचेत हाेना आवश्यक है। मंच के रजत भार्गव ने बताया कि पूर्व में अवमानना याचिका में अवगत कराया गया था कि ग्रीन पटाखे के नाम पर बेचे जा रहे उत्पाद के डिब्बों में लगा लेबल व क्यूआर कोड फर्जी निकल रहा है। इसके बावजूद संबंधित जिलों के कलेक्टर मानीटरिंग की जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रहे हैं। अधिवक्ता प्रभात यादव ने नए सिरे से अवमानना याचिका दायर करने की तैयारी कर ली है।